रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में शुक्रवार को रामगढ़ में गार्डवाल निर्माण में गड़बड़ी मामले के आरोपी सहायक अभियंता की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व एसीबी का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली और अग्रिम जमानत की सशर्त सुविधा प्रदान की.
साथ ही अदालत ने प्रार्थी को 2.50 लाख रुपये उप विकास आयुक्त के पास जमा करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व एसीबी की अोर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अग्रिम जमानत का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि रामगढ़ के चिरू पंचायत से होनहे मोड़ तक 20.95 लाख रुपये की लागत से गार्डवाल बनाया जाना था. मामले की तकनीकी जांच में अनियमितता पायी गयी थी.
काम कम हुआ, लेकिन खर्च अधिक दिखाया गया. इस मामले में सहायक अभियंता के साथ कनीय अभियंता अजय राम को भी आरोपी बनाया गया था. पूर्व में दूसरी अदालत ने कनीय अभियंता को 2.50 लाख रुपये जमा कराने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी.
