कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट
रांची : गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत हातमा बस्ती में शराब पीने से हुई पांच लोगों की मौत से संबंधित केस का अनुसंधान पुलिस ने पूरा कर लिया है. पुलिस की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है.
जहरीली शराब पीने से हुई मौत को पुलिस ने गैरइरादातन हत्या बताते हुए चार लोगों को दोषी पाया है. घुनी देवी, छोटन मिर्धा, हरिओम साहू और विजय साहू को दोषी पाया गया है. मामले में सभी को दोषी पाते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है. न्यायालय में चार्जशीट दायर करने की पुष्टि सीनियर आइपीएस अधिकारियों ने की है.
हातमा के फुटकल टोली में कुछ लोगों के शराब पीने की वजह से मौत होने की जानकारी 30 सितंबर 2018 की सुबह पुलिस को मिली थी. घटना स्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि अशोक मिर्धा उर्फ नुनू मिर्धा, विजय मिर्धा, पिंटू ठाकुर और बिल्लू की मौत अवैध शराब पीने से हुई है. वहीं फूलमणि देवी की तबीयत खराब हुई है. रिम्स में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गयी थी.
जांच और स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने पाया कि उक्त लोगों ने हातमा में ही छोटन मिर्धा और घुनी देवी के घर में 28 और 29 सितंबर को शराब पी थी. इस बात की भी पुष्टि हुई है कि उनके यहां अवैध शराब की सप्लाई कांके के होचर निवासी हरिओम साहू करता था. हरिओम साहू को अवैध शराब के कारोबार में होचर निवासी विजय साहू भी मदद करता है.
जांच के बाद मामले में पुलिस ने छोटन और उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. छोटन और उसकी पत्नी घुनी देवी ने पूछताछ में शराब बेचने की बात स्वीकार की है. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. अन्य दो आरोपियों को इस केस में रिमांड किया गया था.
