रांची : जन औषधि केंद्र का लाइसेंस निलंबित

रांची : अौषधि निरीक्षकों (ड्रग इंस्पेक्टर) ने अनियमितता के मद्देनजर ग्रामीण बैंक के पास गुरुद्वारा रोड पर स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन अौषधि केंद्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया है. इसी के साथ हेल्थ स्टेशन, लेक रोड अपर बाजार रांची तथा गुरुद्वारा के पास विवेकानंद अस्पताल के विवेकानंद फार्मा, रांची का भी लाइसेंस निलंबित कर दिया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 26, 2019 9:19 AM
रांची : अौषधि निरीक्षकों (ड्रग इंस्पेक्टर) ने अनियमितता के मद्देनजर ग्रामीण बैंक के पास गुरुद्वारा रोड पर स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन अौषधि केंद्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया है.
इसी के साथ हेल्थ स्टेशन, लेक रोड अपर बाजार रांची तथा गुरुद्वारा के पास विवेकानंद अस्पताल के विवेकानंद फार्मा, रांची का भी लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. उधर, थाना रोड सिसई गुमला की दवा दुकान केसरी मेडिकल हॉल तथा लोहरदगा के पावरगंज चौक स्थित गोपाल मेडिकल एजेंसी पर भी लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गयी है.
गौरतलब है कि दुकान निरीक्षण के दौरान वहां संबंधित फार्मासिस्ट के नहीं होने, दवाओं का भंडारण तापमान नियंत्रण तथा रखरखाव संबंधी दिशा-निर्देश के अनुकूल न होने, संबंधित दुकान में बेची गयी दवाओं का ब्योरा उपलब्ध न होने, बगैर बिल के दवाओं की खरीद, मरीजों को दवाएं बगैर चिकित्सक की परची के देने तथा दुकान की लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद समय पर इसका नवीकरण न कराने के मामले में लाइसेंस का निलंबन होता है.
हालांकि, दवा दुकानदारों द्वारा संतोषजनक जवाब देने तथा दवा निरीक्षक की रिपोर्ट में लिखी कमी सुधार लेने के बाद लाइसेंस फिर से बहाल कर दिये जाते हैं. गंभीर मामलों में लाइसेंस रद्द कर दिये जाते हैं.

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