रांची : शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, 29 को होगी सजा

रांची : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में एजेसी एसके पांडे की अदालत ने अनीश राय (शाहदेवनगर पंडरा निवासी) को दोषी करार दिया है. अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. यह मामला सुखदेवनगर पंडरा अोपी कांड संख्या 515/17 दिनांक 21/10/17 से संबंधित […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 25, 2019 8:33 AM
रांची : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में एजेसी एसके पांडे की अदालत ने अनीश राय (शाहदेवनगर पंडरा निवासी) को दोषी करार दिया है. अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.
यह मामला सुखदेवनगर पंडरा अोपी कांड संख्या 515/17 दिनांक 21/10/17 से संबंधित है. जानकारी के मुताबिक पीड़िता अौर अभियुक्त अपर बाजार स्थित एक मेडिकल दुकान में काम करते थे. इसी क्रम में दोनों में दोस्ती हो गयी.
अनीश ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया अौर चार माह तक उससे दुष्कर्म किया. पीड़िता जब भी शादी की बात करती वह पैसे की कमी बता कर टाल देता था. इस पर पीड़िता ने अपने जमा किये हुए डेढ़ लाख रुपये अभियुक्त को दिया अौर शादी की बात की. पैसे लेकर भी अभियुक्त ने शादी नहीं की अौर पीड़िता के साथ गाली गलौज की. इसके बाद पीड़िता ने थाना में मामला दर्ज कराया.

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