रातू : धार्मिक जुलूस के दौरान रांची के हुरहुरी में उपद्रव व तोड़फोड़ के साथ ही सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश और शांति भंग करने के मामले में एसडीओ कोर्ट ने कार्रवाई की है. हुरहुरी, झखराट़ांड़, फेटा व एतवार बाजार के 181 लोगों पर धारा 107 के तहत मामला दर्ज किया है.
इन लोगों को 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि 13 अप्रैल को धार्मिक जुलूस के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गयी थी. इसमें कांके थाना प्रभारी सहित करीब दो दर्जन लोग घायल हुए थे. इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों गुटों के 10-10 लोगों सहित अज्ञात पर एक दिन पूर्व प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. वहीं शांति समिति की बैठक कर दोनों गुटों के लोगों को समझाने के बाद शांति बहाल करने की कवायद की गयी थी.
मखमंदरो बाजार संचालन समिति की बैठक : दूसरी तरफ, मखमंदरो बाजार संचालन समिति की बैठक बुधवार को बाजार प्रांगण में हुई. बैठक में बाजार ट़ांड़ में आगजनी व सोमवार को बाजार बंदी की निंदा की गयी. साथ ही बाजार में शांति व्यवस्था कायम रखने, जाति विशेष पर दोषारोपण नहीं करने व आगजनी के दोषी की पहचान कर उसपर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया.
साथ ही सोमवार व गुरुवार को बाजार संचालन में सभी से सहयोग करने की अपील की गयी. बैठक की अध्यक्षता मुखिया लक्ष्मी नारायण भगत ने की. बैठक में गोयंदा उरांव, चमरू उरांव, विश्राम उरांव, ज्ञान प्रकाश तिवारी, प्रदीप टोप्पो, नागेंद्र मिश्रा, तुलसी तिग्गा, अनिल साहु, परमेश्वर सिंह, धीरज तिग्गा, दीपक पाहन, रवि महतो, विजय तिग्गा के अलावा बेलांगी, मुरगू, मखमंदरो, काटु, लहना, ब्रजपुर, पुरियो, परहेपाट, मुरचो, चितरकोटा आदि जगहों के लोग शामिल हुए.
