रांची : राज्य में लागू नियोजन नीति को चुनौती देनेवाली याचिका पर नाै अप्रैल को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई होगी. यह मामला चीफ जस्टिस की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में सूचीबद्ध है. प्रार्थी सोनी कुमारी ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को चुनौती दी है. उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने राज्य के 13 जिलों में चतुर्थवर्गीय व तृतीय वर्गीय पदों को उसी जिले के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए शत प्रतिशत रिजर्व कर दिया है.
सिर्फ 11 जिलों के चतुर्थवर्गीय व तृतीय वर्गीय पदों को रिजर्व नहीं किया गया है. इन 11 जिलों के अभ्यर्थी रिजर्व किये गये 13 जिलों में आवेदन
नहीं कर सकेंगे. प्रार्थी ने सरकार की इसी नीति को चुनौती दी है.
