रांची : चुनाव आयोग ने कहा है कि स्टार प्रचारकों का खर्च प्रत्याशी भी वहन करेंगे. स्टार प्रचारकों का यात्रा व्यय राजनीतिक दल के खाते में जायेगा, लेकिन उनके निवास और भोजन पर होने वाले का खर्च का वहन अभ्यर्थियों को ही करना होगा. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में स्टार प्रचारकों की संख्या 40 और अन्य दलों के मामले में 20 से अधिक नहीं हो सकती है.
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों व अन्य दलों से प्राप्त स्टार प्रचारकों से संबंधित सूची सभी रिटर्निंग अफसरों को उपलब्ध करायी जा रही है. इसे आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा रहा है.श्री चौबे ने कहा कि रैलियों के लिए स्टार प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हवाई जहाज या परिवहन के अन्य साधनों पर किया गया खर्च राजनीतिक दल के खाते में जायेगा.
हालांकि अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन एजेंट द्वारा सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करने पर स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को छोड़ कर रैली का पूरा खर्च उनके खाते में डाला जायेगा. श्री चौबे ने कहा कि स्टार प्रचारक के साथ हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या अन्य परिवहन साधन में यात्रा करने वाले सुरक्षा गार्ड, मेडिकल परिचारक, पार्टी का सदस्य या एेसा कोई व्यक्ति जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है या मीडिया के प्रतिनिधि का यात्रा खर्च राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जायेगा.
