रांची : भाकपा माओवादी संगठन के सबजोनल कमांडर रहिमन उर्फ राजू तुरी उर्फ कंचन तुरी द्वारा अर्जित संपत्ति को (भविष्य में आतंकवादी कार्यों में प्रयोग में लाने की आशंका पर) सरकार ने जब्त कर लिया है.
पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर गृह सचिव ने 19 मार्च को संपत्ति जब्त करने पर अपनी सहमति दी थी. गृह सचिव की सहमति के बाद गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार, रहिमन पलामू जिला के मनातू थाना क्षेत्र के डुमरी का रहने वाला है. उसके खिलाफ 17 सीएएल और यूएपी सहित आइपीसी की अन्य धाराओं में मनातू थाना में 23 अक्तूबर 2016 को केस दर्ज हुआ था.
रहिमन ने वसूली गयी लेवी की राशि से मनातू थाना क्षेत्र के कुसड़ी एवं डुमरी में अपनी पत्नी लाक्षो देवी के नाम जमीन खरीदी है. जांच में यह बात सामने आयी है कि उसने पत्नी के नाम पर कुसड़ी में 1.875 डिसमिल व डुमरी में खाता नंबर दो और प्लॉट नंबर 355 में 15 डिसमिल जमीन अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी है. रहीमन द्वारा उक्त जमीन एवं उससे प्राप्त आय का उपयोग उसके द्वारा एवं अन्य सहयोगियों द्वारा भाकपा माओवादी संगठन के विस्तार कार्य में किया जाता है.
भविष्य में उक्त संपत्ति का उपयोग आतंकवाद के प्रसार-प्रसार में लाये जाने की पूरी संभावना है. संपत्ति जब्त करने से संबंधित प्रस्ताव एसडीपीओ पांकी ने तैयार किया था. जिस पर अपनी अनुशंसा के साथ पलामू एसपी ने पुलिस मुख्यालय के पास भेज दिया था.
पुलिस ने पूर्व में उसकी संपत्ति 14 दिसंबर 2018 को भी जब्त की थी. रहिमन को इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसने पक्ष नहीं रखा. इसके बाद सरकार ने यह माना कि रहिमन ने वसूली गयी लेवी की राशि से अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी है.
