रांची : सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर आज भी होगी सुनवाई

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में बुधवार को सड़क जाम मामले में आरोपी सांसद निशिकांत दुबे की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि गोड्डा में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया गया था. किसी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 14, 2019 9:21 AM
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में बुधवार को सड़क जाम मामले में आरोपी सांसद निशिकांत दुबे की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि गोड्डा में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया गया था. किसी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया गया था.
लोकतंत्र में मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है. उसी अधिकार के तहत हमने प्रदर्शन में भाग लिया था. इसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी कोई बात नहीं है.
इसलिए कहीं से भी आपराधिक मामला नहीं बनता है. हालांकि बहस अधूरी रही. इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि निर्धारित की. वहीं सरकार की अोर से अधिवक्ता पंकज कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि सांसद निशिकांत दुबे ने निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किये जाने संबंधी आदेश को चुनाैती दी है.

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