रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में बुधवार को 19 करोड़ रुपये के रांची के सीवरेज-ड्रेनेज डीपीआर निर्माण में वित्तीय अनियमितता को लेकर दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पूरक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि शपथ पत्र में यह बताया जाये कि किस अधिसूचना या आदेश द्वारा वित्तीय अनियमितता की जांच निगरानी से कराने के बदले नगर विकास विभाग से करायी गयी. यह भी बताया जाये कि अब तक अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी है. अब अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी.
रामकृपाल कंस्ट्रक्शन ने दायर की याचिका
रांची. हाइकोर्ट के नये भवन निर्माण में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच को लेकर बुधवार को भवन निर्माण की संवेदक कंपनी रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक रंजन कुमार सिंह ने याचिका दायर की. उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि चल रहे मामले में उनका भी पक्ष सुना जाये.
