रांची : झारखंड में सरकारी नौकरी व अन्य आवश्यकताअों में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही पूर्ण रूप से मान्य होंगे. जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर आ रही कठिनाइयों को दूर करते हुए यह आदेश कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने जारी कर दिया है.
कार्मिक विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, जेपीएससी सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव व झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक को इससे अवगत भी करा दिया है. कैबिनेट में इसका फैसला होने के बाद आदेश जारी किया गया है.
