रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने झाविमो नेता प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा उन्हें जमानत के लिए 10-10 हजार रुपये के दो बेल बांड भी भरने होंगे. गौरतलब है कि यह मामला सीएनटी- एसपीटी संशोधन के विरोध में विपक्ष के विधानसभा मार्च से जुड़ा है. इसके तहत वर्ष 2016 में झाविमो के कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में झारखंड विधानसभा का घेराव करने निकले थे.
सेटेलाइट कॉलोनी के पास उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया था. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हुई थी. झाविमो नेताअों अौर कार्यकर्ताअों पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने सहित अन्य धाराअों के तहत मामला दर्ज किया गया था.
