रांची : भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने 200 एमएल या इससे कम मात्रा वाले अल्कोहलिक पेय की बोतल या पैक पर वैधानिक चेतावनी लिखने का आकार तीन मिलीमीटर (एमएम) से घटा कर डेढ़ एमएम करने की अनुशंसा की है. इसकी जानकारी सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा अायुक्तों (स्वास्थ्य सचिवों) को दे दी गयी है.
सभी राज्य इसके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. दरअसल खाद्य सुरक्षा व मानक (अल्कोहलिक पेय मानक) रेगूलेशन-2018 अधिनियम के तहत अल्कोहलिक पेय से संबंधित कानून-2018 को 19 मार्च 2018 को अधिसूचित किया गया है. इसमें यह प्रावधान किया गया है कि शराब तथा अन्य अल्कोहलिक पेय के बोतल या पैक पर वैधानिक चेतावनी कम से कम तीन मिमि अाकार (फोंट) में लिखी होनी चाहिए.
लेबल या पैक पर कंजम्प्शन अॉफ अल्कोहल इज इंज्यूरियस टू हेल्थ एंड बी सेफ-डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव (शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा शराब पीकर गाड़ी न चलायें) लिखना है. तीन एमएम की साइज में उक्त वैधानिक चेतावनी लिखना शुरू करने की समय सीमा एक अप्रैल 2019 निर्धारित थी.
इधर, कुछ शराब कंपनियों ने प्राधिकरण से कहा कि छोटे पैक पर तीन एमएम अाकार में वैधानिक चेतावनी लिखने में परेशानी है. इसके बाद प्राधिकरण के साइंटिफिक पैनल ने 15 जनवरी की बैठक में विस्तृत चर्चा कर 200 एमएल या इससे कम के पैक पर डेढ़ एमएम फोंट साइज को मंजूरी दी है. वहीं इससे अधिक के पैक पर वैधानिक चेतावनी को तीन एमएम अाकार में लिखना अनिवार्य होगा.
