रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को बच्चों की तस्करी करने के मामले की आरोपी प्रभा मुनि की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी प्रभा मुनि को औैपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. प्रार्थी को 28 मार्च तक के लिए जमानत दी गयी. अदालत ने सरकार को मामले की अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी ने पक्ष रखा.
औपबंधिक जमानत देने का आग्रह करते हुए अदालत को बताया कि निचली अदालत में मामले में गवाही चल रही है. सीआरपीसी की धारा-299 के तहत गवाही के दौरान उसके प्रति परीक्षण के लिए आरोपी का रहना आवश्यक है. अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए आैपबंधिक जमानत प्रदान की. उल्लेखनीय है कि पुलिस प्रभा मुनि को मानव तस्करी के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार कर झारखंड लायी थी.
