रांची : तीन साल के लिए दुकान का होगा आवंटन, लॉटरी में शामिल होने के लिए देना होगा सलाना राजस्व का दो फीसदी

पूर्व निर्धारित नियमों में बदलाव, तीन साल के लिए दुकान का होगा आवंटन रांची : राज्य सरकार से शराब की खुदरा बिक्री का लाइसेंस लेने के लिए दुकान से मिलनेवाले सालाना राजस्व का दो फीसदी जमा कराना होगा. यह राशि लॉटरी का आवेदन देने के लिए निर्धारित राशि के अलावा जमा करानी पड़ेगी. गौरतलब है […]

पूर्व निर्धारित नियमों में बदलाव, तीन साल के लिए दुकान का होगा आवंटन
रांची : राज्य सरकार से शराब की खुदरा बिक्री का लाइसेंस लेने के लिए दुकान से मिलनेवाले सालाना राजस्व का दो फीसदी जमा कराना होगा. यह राशि लॉटरी का आवेदन देने के लिए निर्धारित राशि के अलावा जमा करानी पड़ेगी.
गौरतलब है कि उत्पाद विभाग ने लॉटरी में शामिल होने के लिए पूर्व के निर्धारित नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत लॉटरी की एप्लीकेशन मनी के साथ विभाग द्वारा संबंधित दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम सालाना राजस्व का दो फीसदी जमा कराना पड़ेगा. इसके बाद ही लॉटरी में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जायेगी. हालांकि लाॅटरी में नाम नहीं निकलने की स्थिति में आवेदन शुल्क को छोड़ कर शेष राशि आवेदक को वापस कर दी जायेगी.
वहीं, लॉटरी में नाम निकलने पर निर्धारित सालाना राजस्व का पांच फीसदी सिक्यूरिटी के रूप में देय होगा. उस राशि में आवेदन शुल्क के साथ दी गयी राशि एडजस्ट कर दी जायेगी. दुकान आवंटित होने पर एडवांस एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी के रूप में कुल सालाना राजस्व का 10 फीसदी राशि जमा कराना होगा.
गड़बड़ी को समाप्त करने के लिए लिया गया है फैसला
लॉटरी में शामिल होने के लिए दुकान के सालाना राजस्व का दो फीसदी जमा कराने का फैसला प्रक्रिया से गड़बड़ी समाप्त करने के लिए लिया गया है. पूर्व में इस तरह का नियम नहीं होने की वजह से एक ही व्यक्ति फर्जी नाम से कई आवेदन डाल कर लॉटरी में शामिल हो जाते थे.
ज्यादा आवेदन होने की वजह से उसी व्यक्ति के नाम की लॉटरी निकलने की संभावना बढ़ जाती थी. दुकान के सालाना राजस्व का दो फीसदी जमा करने के प्रावधान की वजह से अब एक ही व्यक्ति को अधिक आवेदन डालने के लिए मोटी रकम देनी पड़ेगी, जिससे लॉटरी के आवेदनों की संख्या में कमी संभावित है.
जनवरी के अंत तक हो सकता है लॉटरी का आयोजन
शराब दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी का आयोजन जनवरी के अंतिम सप्ताह तक संभव हो सकता है. उत्पाद विभाग लॉटरी की तैयारी में लगा हुआ है.
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रक्रिया पूरी कर जनवरी में लॉटरी संपन्न कर दुकानों का आवंटन कर दिया जायेगा. मालूम हो कि पूर्व में शराब की खुदरा बिक्री का लाइसेंस केवल एक वर्ष के लिए ही दिया जाता था. लेकिन, प्रावधान में बदलाव करते हुए अब तीन वर्षों के लिए दुकानों का आवंटन किया जा रहा है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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