रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत विजय सिंह की अदालत में बुधवार को बैंक लोन नहीं चुकाने के मामले में आरोपी बनाये गये मां ललिता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर देवघर के निदेशक शिवदत्त शर्मा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व इलाहाबाद बैंक देवघर की ओर से अधिवक्ता पीएस पति ने बताया कि प्रार्थी के खिलाफ 16.44 करोड़ रुपये का एनपीए था. उन्होंने लोन नहीं चुकाया. इसके बाद बैंक ने मामले को सीबीआइ के पास रेफर किया. सीबीआइ ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें निदेशक शिवदत्त शर्मा को भी आरोपी बनाया गया है.
