झारखंड: चुनाव से संबंधित क्षेत्रों में लागू हुई आचार संहिता
रांची : राज्य के 24 जिलों के 1254 ग्राम पंचायतों के 2104 रिक्त पदों के लिए 19 दिसंबर को उपचुनाव होगा. 1956 ग्राम पंचायत सदस्य, 57 मुखिया, 88 पंचायत समिति सदस्य और तीन जिला परिषद के सदस्यों के लिए उपचुनाव होगा. मतगणना 22 दिसंबर को होगी. पंचायतों में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराये जायेंगे.
राज्य निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडेय ने मंगलवार को उपचुनाव की घोषणा की. इसके साथ ही 228 प्रखंडों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है.
चुनाव से संबंधित क्षेत्रों में कोई नयी योजना लागू नहीं की जायेगी. उपचुनाव समाप्त होने तक जनप्रतिनिधि कोई घोषणाएं भी नहीं कर सकेंगे. पंचायत उपचुनाव में कुल 11,63,091 मतदाता वोट डालेंगे. इनमें से 5,61,495 महिला और 6,01,596 पुरुष मतदाता हैं. चुनाव के लिए कुल 3683 मतदान केंद्र बनाये गये हैं.
उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर : राज्य के दो जिलों में नगर पालिकाओं के छह रिक्त पदों के लिए भी 19 दिसंबर को ही वोट डाले जायेंगे. जामताड़ा व सरायकेला-खरसांवा जिला के मिहिजाम, आदित्यपुर, सरायकेला व कपाली नगर परिषद में रिक्त पदों के लिए मतदान होगा.
मिहिजाम, आदित्यपुर व सरायकेला में पार्षद के एक-एक रिक्त पदों और कपाली में वार्ड पार्षद के दो रिक्त पदों के लिए चुनाव होंगे. इसके अलावा कपाली नगर नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए भी मतदान होगा. उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर लड़ा जायेगा. नगर पालिका के चुनाव इवीएम से संपन्न कराये जायेंगे. नगर पालिका चुनाव में 27 मतदान केंद्रों पर 24,242 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
दो जिलों में नगर पालिका के रिक्त पदों के लिए भी होगा मतदान
पंचायत व नगर पालिका उपचुनाव का कार्यक्रम
प्रपत्र पांच का प्रकाशन : 22 नवंबर
नामांकन की अंतिम तिथि : 30 नवंबर
स्क्रूटनी : एक दिसंबर
नाम वापसी की अंतिम तिथि : तीन दिसंबर
चुनाव चिह्न आवंटन : चार दिसंबर
मतदान : 19 दिसंबर
मतगणना : 22 दिसंबर
वह तिथि, जिसके पूर्व चुनाव संपन्न करा लिया जायेगा : 23 दिसंबर
उपचुनाव के लिए होमवर्क पूरा कर लिया गया है. सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ उपचुनाव कराया जायेगा. पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान के लिए आयोग प्रतिबद्ध है.
– एनएन पांडेय, राज्य निर्वाचन आयुक्त, झारखंड
