रांची : डायन प्रताड़ना व मारपीट मामले के अभियुक्त को तीन साल की सजा

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने डायन प्रताड़ना अौर मारपीट करने से संबंधित मामले में आरोपी जगदीश अहीर को तीन साल की सजा सुनायी है. यह मामला तमाड़ थाना कांड संख्या 58/16 से संबंधित है. मामले के सूचक अघनु स्वांसी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसकी मां टुसूमनी देवी को आठ जुलाई […]

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने डायन प्रताड़ना अौर मारपीट करने से संबंधित मामले में आरोपी जगदीश अहीर को तीन साल की सजा सुनायी है. यह मामला तमाड़ थाना कांड संख्या 58/16 से संबंधित है.
मामले के सूचक अघनु स्वांसी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसकी मां टुसूमनी देवी को आठ जुलाई 2016 को उस समय जगदीश स्वांसी ने फारसा से मारकर घायल कर दिया, जब वह हैंडपंप से पानी लेने गयी थी. अघनु ने बताया कि जगदीश की पत्नी ने पांच जुलाई 16 को एक बच्चे को जन्म दिया था. एक दिन बाद उस बच्चे की मौत हो गयी थी. तब जगदीश ने अपने बच्चे की मौत का कारण टुसूमनी को बताया था. उसने कहा कि टुसूमनी डायन है अौर उसने काला जादू कर उसके बच्चे की जान ली है. इस मामले में अभियोजन की अोर से छह गवाही करायी गयी थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >