रांची : नक्सली मुखलाल महतो को 10 साल की सजा सुनायी गयी

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने भाकपा माअोवादी नक्सली मुखलाल महतो उर्फ मोछू भगत को दस साल की सश्रम सजा सुनायी है. अभियुक्त पर कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 17 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिवटी […]

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने भाकपा माअोवादी नक्सली मुखलाल महतो उर्फ मोछू भगत को दस साल की सश्रम सजा सुनायी है. अभियुक्त पर कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर 17 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिवटी एक्ट, 17 सीएलए एक्ट अौर आइपीसी की धारा 307 के तहत दोषी करार दिया गया था. यह मामला सिल्ली थाना कांड संख्या 89/14 दिनांक 13/10/14 से संबंधित है.
मामले के सूचक सिल्ली थाना के तत्कालीन प्रभारी राम बाबू मंडल के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. गौरतलब है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जुमला नयाकोचा जंगल में भाकपा माअोवादी राम मोहन मुंडा अौर मुखलाल महतो अपने 20-25 साथियों के साथ नयाकोचा जंगल में बैठक कर रहे हैं. इसके बाद पुलिस की तीन टीम अलग-अलग दिशाअों से घेराबंदी कर आगे बढ़े. पुलिस को देखकर नक्सली फायरिंग करने लगे. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की.
इसके बाद नक्सली भागने लगे. इस दौरान एक नक्सली मुखलाल महतो को पुलिस ने पकड़ लिया. मुखलाल के पास से रेगुलर राइफल अौर गोलियां बरामद की गयी थी. घटनास्थल से पुलिस को अौर हथियार तथा विस्फोटक पदार्थ मिले थे. इस मामले में दो अन्य आरोपियों शंभू बेदिया अौर मेघनाथ बेदिया को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. मामले में अभियोजन की अोर से 16 गवाही दर्ज करायी गयी.

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