रांची : जहरीली शराब से जुड़े दो मामलों में कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया है. बरी होनेवालों में अवैध शराब के कारोबारी प्रह्लाद सिंघानिया, इंद्रभान थापा, उमेश गुरूंग अौर गौतम थापा शामिल हैं. इन सभी को डोरंडा थाना कांड संख्या 191/17 अौर 195/17 मामले में बरी किया गया. इन दो मामलों में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका. कांड संख्या 191 में जहरीली शराब पीने से सोनू कुमार नामक एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी.
जबकि कांड संख्या 195 में तीन लोगों की मौत हो गयी थी. इन मामलों में बरी होने के बावजूद प्रह्लाद सिंघानिया, गौतम थापा अौर इंद्रभान थापा को जेल में ही रहना होगा क्योंकि जहरीली शराब कांड से जुड़े एक अन्य मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा हुई है, जबकि उमेश गुरुंग भी जहरीली शराब से जुड़े मामले में सात साल जेल की सजा काट रहा है.
