रांची : जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता अर्जुन कुमार को हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत श्री कुमार की पेंशन से 10 प्रतिशत राशि कटौती का निर्देश दिया गया था.
अदालत ने सरकार को नियम के तहत फिर से इनकी पेंशन का निर्धारण करने का निर्देश दिया है. साथ ही कटौती की गयी राशि को वापस करने का भी आदेश दिया है.
इसके अलावा याचिकाकर्ता अर्जुन कुमार को पहले व दूसरे एसपीसी का लाभ देने को भी कहा गया है. याचिकाकर्ता की नियुक्ति छह फरवरी 1979 को स्वर्णरेखा कैनल डिवीजन जमशेदपुर में हुई थी. इन पर कांट्रैक्टर को अधिक राशि भुगतान करने का आरोप लगाते हुए सरकार ने पहले निलंबित किया.
इसके बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया था. वर्ष 2001 में हाइकोर्ट ने सरकार के दोनों आदेश को निरस्त कर दिया था. विभाग में फिर से योगदान देने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी. अर्जन कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार ने 30 दिसंबर 2015 को इनकी पेंशन से 10 प्रतिशत राशि कटौती का निर्देश दिया था.
