रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सोमवार को झारखंड नगरपालिका एक्ट को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय प्रदान किया. साथ ही शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमित कुमार सिंह ने याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2011 में झारखंड नगरपालिका एक्ट लागू किया गया. यह संवैधानिक नहीं है. संविधान की धारा -243 जेड (सी) में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिका एक्ट लागू नहीं हो सकता. वहां स्वशासी व्यवस्था लागू होगी. ग्राम सभा से ही विकास कार्य कराया जायेगा.
