रांची़ : हाइकोर्ट में गुरुवार को देवघर नगर निगम क्षेत्र में टोल टैक्स वसूली को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को झारखंड स्टेट म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष, सदस्य व कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया.
मामले की अगली सुनवाई अक्तूबर माह में होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्र ने खंडपीठ को बताया कि कमीशन के गठन संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है.उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है.
याचिका में कहा गया है कि देवघर में नगर निगम व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलता है. निगम को टोल टैक्स तय करने का अधिकार नहीं है. स्टेट कमीशन भी नहीं बना है. इसलिए वसूला जा रहा टोल टैक्स अवैध है. इसे बंद किया जाना चाहिए.
