सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को दिया आदेश, कैडर के सात आइएएस को भेजें नोटिस

रांची : सुप्रीम काेर्ट ने झारखंड कैडर के सात आइएएस अधिकारियों आैर राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. ये अधिकारी झारखंड के विभिन्न खेल संघों में पदाधिकारी रहे हैं. इन अफसराें पर आराेप है कि ये चार साल के कार्यकाल के बाद भी अपने पद पर बने रहे. उपेंद्र कुमार राम […]

रांची : सुप्रीम काेर्ट ने झारखंड कैडर के सात आइएएस अधिकारियों आैर राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. ये अधिकारी झारखंड के विभिन्न खेल संघों में पदाधिकारी रहे हैं.
इन अफसराें पर आराेप है कि ये चार साल के कार्यकाल के बाद भी अपने पद पर बने रहे. उपेंद्र कुमार राम बनाम भारत सरकार व अन्य (एसएलपी 30116/2016) के मामले में बुधवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खनविलकर व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए रेस्पोंडेंट नंबर एक से तीन को छोड़ कर अन्य सभी 17 रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. नोटिस का जवाब देने के लिए सभी को चार सप्ताह का समय दिया गया है.
इससे पहले भारत सरकार व खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्रालय को अफसरों के माध्यम से पहले ही नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया गया था.
गौरतलब हो कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2015 को उपेंद्र कुमार राम की जनहित याचिका 3876/2014 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम काेर्ट में याचिका दायर की गयी थी.
संघ को भी नोटिस जारी करने का अादेश : सुप्रीम काेर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय तैराकी संघ, ताइक्वांडो फेडरेशन आॅफ इंडिया, सिलंबम फेडरेशन आॅफ इंडिया, यॉटिंग एसोसिएशन आॅफ इंडिया और शैलेंद्र पाठक (तत्कालीन महासचिव, गढ़वा जिला कुश्ती संघ) को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है.
इन आइएएस अधिकारियों को नोटिस जारी करने का हुआ है आदेश
उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष झारखंड कुश्ती संघ
एनएन सिन्हा, तत्कालीन अध्यक्ष झारखंड तैराकी संघ
आरके श्रीवास्तव, तत्कालीन अध्यक्ष झारखंड ताइक्वांडो संघ
अरुण कुमार सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष झारखंड यॉटिंग संघ
के रवि कुमार, तत्कालीन उपाध्यक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड कुश्ती संघ एवं तत्कालीन अध्यक्ष झारखंड सिलंबम संघ
मनोज कुमार, तत्कालीन उपाध्यक्ष झारखंड कुश्ती संघ
के श्रीनिवासन, तत्कालीन उपाध्यक्ष झारखंड कुश्ती संघ

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