झारखंड : लालू प्रसाद ने हाइकोर्ट से लगायी गुहार औपबंधिक जमानत देने का किया आग्रह

रांची : चारा घोटाला के आरसी-64ए/96 मामले में सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में जमानत याचिका (आइए) दायर की गयी है. प्रार्थी ने याचिका दायर कर मेडिकल ग्राउंड पर औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया है. हाइकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि वे 71 साल […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 20, 2018 6:54 AM
रांची : चारा घोटाला के आरसी-64ए/96 मामले में सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में जमानत याचिका (आइए) दायर की गयी है. प्रार्थी ने याचिका दायर कर मेडिकल ग्राउंड पर औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया है.
हाइकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि वे 71 साल के हैं. उनकी तबीयत खराब रहती है. उन्हें कई गंभीर बीमारियां हैं. हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है. उन्हें डायबिटीज व ब्लड प्रेशर भी है. स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया गया है.
मालूम हो कि हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने 23 फरवरी को लालू प्रसाद की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी थी. इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दायर की गयी है. उल्लेखनीय है कि सीबीआइ अदालत ने देवघर कोषागार (आरसी-64ए/96) से 89 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है. लालू प्रसाद ने अपील याचिका दायर कर सीबीआइ अदालत के सजा संबंधी फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी है.

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