रामगढ़. डालसा ने शनिवार को गिद्दी डीएवी व रजरप्पा डीएवी में लीगल लिटरेसी कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम में बच्चों को विभिन्न कानूनी विषयों की जानकारी दी गयी. विशेष रूप से पोक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न व अश्लीलता से बचाने के लिए बनाया गया है. यह कानून लैंगिक रूप से तटस्थ है. लड़कों व लड़कियों दोनों को समान सुरक्षा प्रदान करता है. कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना, त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन करना व बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करना है. इसमें आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती है. अपराध की गंभीरता के अनुसार न्यूनतम तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. नये संशोधन के तहत अत्यधिक गंभीर मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान को जोड़ा गया है. मौके पर सुजीत कुमार सिंह, अभिनव कुमार, विमल राम, विद्यालय के शिक्षक व डालसा के अधिकार मित्र मौजूद थे.
स्कूलों में लीगल लिटरेसी कार्यक्रम का किया आयोजन
स्कूलों में लीगल लिटरेसी कार्यक्रम का किया आयोजन
