रामगढ़ : रामगढ़ व्यवहार न्यायालय एसटी नंबर 26/18 गोला थाना कांड संख्या 97/17 के दुष्कर्म मामले में स्पीड ट्रायल के तहत गठित एडीजे वन बबीता प्रसाद के न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए मामले के तीनों आराेपियों को 27 फरवरी को दोषी करार दिया था. दोषी तीनों व्यक्ति मधु बेदिया, रूपलाल बेदिया व गुरुदयाल बेदिया को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास आैर चार-चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. घटना 24 व 25 अक्तूबर 2017 की है.
इस घटना में आरोपी मधु राम बेदिया अपनी परिचित बालिका को बहला-फुसला कर गोला के माचाटांड़ पहाड़ ले गया था. यहां पर मधु बेदिया अपने दो साथी रूपलाल बेदिया व गुरुदयाल महतो के साथ उक्त बालिका के साथ दुष्कर्म किया था. किसी को भी जानकारी देने पर बालिका को जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद बालिका ने घर पहुंच कर घटना की जानकारी दी. घरवालों ने पूरे मामले की जानकारी गोला थाना को देते हुए प्राथमिक दर्ज करायी.
घटना के अनुसंधानकर्ता एएसआइ अर्जुन मिश्रा ने घटना के संबंध में न्यायाधीश के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये. चिकित्सकीय जांच करने वाली महिला चिकित्सक ने भी न्यायालय में प्रस्तुत होकर गवाही दी. इसके अलावा अन्य 10 गवाहों ने भी गवाही दी. इसके आधार पर तीनों आरोपियों को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया गया. सरकार की ओर सहायक लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने पक्ष रखा.
