मेदिनीनगर. शुक्रवार को श्रम अधीक्षक अमित कुमार चौधरी ने चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के ईंट भट्टा व ट्रैक्टर पर काम कर रहे बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया. इस मामले में संबंधित नियोजक के खिलाफ चैनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. श्रम अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि विमुक्त कराये गये बच्चे आठ से 13 वर्ष के बच्चे थे. उन्होंने बताया कि बाल एवं किशोर श्रमिक अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना दंडनीय अपराध है. चैनपुर थाना प्रभारी श्री राम शर्मा ने बताया कि सभी बाल श्रमिक ईंट ढोने वाले ट्रैक्टर पर काम कर रहे थे. बाल श्रमिकों को सेमरा के मनोज साहू के डिकेजी ईंट ढोने वाले ट्रैक्टर से, चांदो के श्याम देव प्रसाद व कुदागा के जुनाब अंसारी एमजेए ब्रिक्स के ईंट ढोने वाले ट्रैक्टर से पकड़ा गया है. सभी पकड़े गये नाबालिग को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया है. प्रभात खबर में छह अप्रैल के अंक में प्रमुखता से पलामू में बेलगाम बाल मजदूरी शीर्षक से खबर प्रकाशित हुआ था. इसके बाद पलामू डीसी समीरा एस ने मामले को गंभीरता से लिया और श्रम अधीक्षक को ईंट भट्टा स्थल पर जांचकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इसके आलोक में श्रम अधीक्षक ने चैनपुर के सेमरा, सलतुआ व अन्य ईट भट्टा पर पहुंचे. पाया कि बाल श्रमिक ट्रैक्टर पर ईंट ढुलाई के काम में लगे हुए थे.
चैनपुर ईंट भट्टा व ट्रैक्टर से छह बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया
चैनपुर ईंट भट्टा व ट्रैक्टर से छह बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया
