मेदिनीनगर. झालसा के निर्देश व पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय के निर्देशन में डालसा पलामू की ओर से साथी ,जागृति, आशा व डॉन स्कीम के तहत जिले के विभिन्न डालसा के सचिव राकेश रंजन ने बताया कि साथी अभियान के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो बेसहारा निराश्रित व जिनका कोई आश्रय नहीं है. उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा चिन्हित कर लाभ पहुंचाया जा रहा है. साथ ही अभियान के तहत नशा के चपेट में आने से कैसे बचें इसके लिए नशीले पदार्थों के नुकसान के बारे में जानकारी दी जा रही है. आशा अभियान के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों व 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का विवाह कानून के द्वारा प्रतिबंधित है. इस तरह के विवाह में शामिल होने वाले दोनों पक्षकार कानून की नजरों में अपराधी होंगे. उन्होंने कहा कि छह जुलाई से 20 जुलाई तक दिव्यांग बच्चों के लिए झालसा के निर्देश पर एक विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है. जिसमें दिव्यांग बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाये. पीएलबी के द्वारा मंईयां सम्मान योजना, विधवा पेंशन, आवास योजना ,लोक अदालत, 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है. जेल में भी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर बंदियों को विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी जा रही है. वैसे बंदी अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं है. उन्हें डालसा के माध्यम से मुफ्त उपलब्ध कराकर जमानत की अर्जी व अपील की जा रही है.
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