मेदिनीनगर. जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सुलतानी गांव के राहुल सिंह और मनीष सिंह को मोरम खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन का दोषी पाया गया है. जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने दोनों पर ₹12,09,455 का जुर्माना सात दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया है. अररुआ खुर्द क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर विभाग ने जांच करायी थी. पूर्व में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई जवाब नहीं मिला. 12 फरवरी को खनन निरीक्षकों द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण में 3882.43 घनमीटर मोरम के अवैध उत्खनन की पुष्टि हुई. जांच में यह भी सामने आया कि उत्खनित मोरम की आपूर्ति सड़क निर्माण कार्य में लगी विभिन्न कंपनियों, जिनमें एमएस विंध्यवासिनी एंटरप्राइजेज भी शामिल है, को की गयी थी. जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि यह मामला सरकारी संपत्ति की चोरी और राजस्व क्षति से जुड़ा है. वसूली की अनुशंसा को स्वीकृति देते हुए नोटिस जारी किया गया है. निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर नीलाम पत्र वाद दायर कर वसूली की कार्रवाई की जायेगी.
अवैध खनन पर विभाग ने दो लोगों पर 12 लाख लगाया जुर्माना
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