पाकुड़ : मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत गुरुवार को जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई की गई. विभिन्न पंचायत भवनों और समाहरणालय में आयोजित सुनवाई के दौरान मतदाताओं के दावों और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच और सत्यापन किया गया.
‘नो-मैपिंग’ वाले मतदाताओं को नोटिस
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची की मैपिंग प्रक्रिया में ‘नो-मैपिंग’ श्रेणी में पाए गए मतदाताओं तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में विसंगति मिलने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया है. सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है.
12 मान्य दस्तावेजों में से एक जरूरी
पात्रता की जांच के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित 12 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करने का प्रावधान है. दस्तावेजों की जांच और आवश्यक सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम और विवरण को नियमानुसार मतदाता सूची में सुरक्षित रखने और अद्यतन करने की कार्रवाई की जा रही है.
अधिकारियों के स्तर पर हो रही सुनवाई
सुनवाई की प्रक्रिया निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर संचालित की जा रही है.
दस्तावेजों के साथ पहुंचने की अपील
जिला निर्वाचन कार्यालय ने नोटिस प्राप्त सभी मतदाताओं से निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की है. प्रशासन के अनुसार पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर कर उसे अधिक शुद्ध और विश्वसनीय बनाना है, ताकि पात्र नागरिकों का नाम सूची में सुरक्षित रहे और वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
