नगर प्रतिनिधि, पाकुड़ पाकुड़ में अंबेडकर चौक के पास शहरी जलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए 11 जून रात 10 बजे से 12 जून सुबह 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगायी गयी है. एसडीओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रशासन ने बताया कि शहर में सामान्य रूप से भारी वाहनों के प्रवेश का समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक तथा रात 10.30 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित है. प्रशासन ने विधि-व्यवस्था और यातायात नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया है. निर्धारित समय के अलावा इस दौरान कोई भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. पुलिस, परिवहन विभाग और दंडाधिकारी जेम्स मुर्मू को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
पाकुड़ में 11 जून रात से 12 जून सुबह तक भारी वाहनों की एंट्री बंद
पाकुड़ में अंबेडकर चौक के पास शहरी जलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए 11 जून रात 10 बजे से 12 जून सुबह 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने विधि-व्यवस्था और यातायात नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया है। निर्धारित समय के अलावा इस दौरान कोई भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस, परिवहन विभाग और दंडाधिकारी जेम्स मुर्मू को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
