अमड़ापाड़ा में पेसा कानून पर प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण शुरू
पाकुड़. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा के अधिकार व जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से अमड़ापाड़ा प्रखंड सभागार में सोमवार से दो दिवसीय प्रखंडस्तरीय प्रशिक्षण शुरू हुआ.
संवाददाता, पाकुड़. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा के अधिकार व जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से अमड़ापाड़ा प्रखंड सभागार में सोमवार से दो दिवसीय प्रखंडस्तरीय प्रशिक्षण शुरू हुआ. इसका शुभारंभ बीडीओ प्रमोद कुमार गुप्ता, सीओ औसफ अहमद खान, बीपीआरओ जिल्लूर रहमान व पंचायत प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से किया. इस अवसर पर प्रशिक्षक शिव टुडू ने बताया कि पेसा कानून के तहत ग्रामसभा को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनकी जानकारी मुखिया, ग्राम प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्यों तक पहुंचाना प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, पारदर्शी एवं जनहितकारी विकास कार्यों को सुनिश्चित करना और ग्रामसभा की भूमिका को मजबूत करना है. बीडीओ ने भी प्रतिभागियों को पेसा अधिनियम एवं अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी. कहा कि ग्रामसभा को सक्रिय किए बिना ग्रामीण विकास योजना का सही लाभ लोगों तक नहीं पहुंच सकता. दो दिवसीय इस कार्यशाला में अमड़ापाड़ा के दस पंचायतों के मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान सहित पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए. मौके पर बीपीआरओ जिल्लूर रहमान, जेइ सोहेल शेख, प्रशिक्षक दल और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे.
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