पाकुड़ : FSSAI की ओर से चिन्हित अमानक, मिस-लेबलिंग और भ्रामक दावों वाले खाद्य उत्पादों के खिलाफ जिला प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है. बुधवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार और राधिका कुमारी की टीम ने अमड़ापाड़ा बाजार में विभिन्न दुकानों की जांच की. इस दौरान स्टिंग, मॉन्स्टर, रेड बुल, लोटे चोको पाई, किंडर जॉय, बोर्नविटा और नॉर सूप समेत कई उत्पाद मिले. टीम ने संबंधित उत्पादों को दुकानों से हटवाकर डिस्ट्रीब्यूटर को वापस करने का निर्देश दिया.
कई दुकानों से मिले उत्पाद
मेन रोड स्थित एसके शॉप ड्रिंक में स्टिंग की 14, मॉन्स्टर की 26 बोतल, लोटे चोको पाई के 13 पैकेट और किंडर जॉय के 26 पीस मिले. लक्ष्मण स्टोर में लोटे चोको पाई के चार पैकेट, स्टिंग के 26 पैक, मॉन्स्टर के 16 पीस और रेड बुल की नौ बोतल मिली.
पप्पू भगत जनरल स्टोर से स्टिंग की 30, रेड बुल की पांच और मॉन्स्टर की पांच बोतल बरामद हुई. प्लाजा स्टोर में बोर्नविटा के तीन पैकेट और नॉर सूप के 30 पैकेट तथा अंबा चाय दुकान में मॉन्स्टर की 30, रेड बुल की 10 और स्टिंग की 40 बोतल मिली.
सात दिनों में उत्पाद वापस करने का निर्देश
सभी दुकानदारों को संबंधित उत्पाद डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कर उचित बिल लेने का निर्देश दिया गया. डिस्ट्रीब्यूटर को सात दिनों के अंदर उत्पाद निर्माता को वापस कर दस्तावेज खाद्य सुरक्षा विभाग में जमा करने को कहा गया है.
दुकानदारों को लाइसेंस बनवाने का निर्देश
जांच में प्लाजा स्टोर को छोड़कर अन्य दुकानदारों के पास फूड लाइसेंस नहीं मिला. सभी को सात दिनों के अंदर लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया गया. खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 और 53 समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई होगी. FSSAI ने ऐसे 115 उत्पादों की सूची जारी की है.
