नौकरी दिलाने के नाम पर 90 लाख की ठगी, छह लोगों के खिलाफ महेशपुर थाने में मामला दर्ज

नौकरी दिलाने के नाम पर 90 लाख की ठगी, छह लोगों के खिलाफ महेशपुर थाने में मामला दर्ज

पाकुड़ के मकदमपुर थाना क्षेत्र की घटना, जेवर बेचकर और जमीन गिरवी रख दिये थे रुपये प्रतिनिधि, महेशपुर. मकदमपुर थाना क्षेत्र के मकदमपुर गांव से नौकरी दिलाने के नाम पर 90 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. मोहम्मद नूरुद्दीन अहमद उर्फ आलो ने महेशपुर थाना में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीड़ित ने बताया कि महेशपुर के सिराजपुर गांव निवासी जमालुद्दीन उर्फ मंटू ने उनका परिचय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिलों के रहने वाले मो. सोफी उर्फ फारूक, सादेका बीबी, नाजेमा बीबी, सकुल खान और दिलदार शेख से कराया. मो. सोफी ने खुद को पीडीसीएल मोनीग्राम शाखा का मैनेजिंग डायरेक्टर बताया और तीन लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर प्रत्येक से 30 लाख रुपये मांगे. जमालुद्दीन उर्फ मंटू की बातों पर विश्वास कर पीड़ित ने अपने लिए, बहन नूरदीदा परवीन और बेटी नसरीन सुल्तान के लिए कुल 90 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में जमा कराए, जो जेवर बेचकर, जमीन गिरवी रखाकर और उधार लेकर जुटाए गए थे. काफी समय तक नौकरी नहीं मिलने पर जब पैसे वापस मांगे गए, तो आरोपी गुस्से में आ गए. 24 जनवरी 2024 को सिराजपुर स्थित जमालुद्दीन के घर बैठक के बहाने आरोपी एकत्रित हुए और शाम को पीड़ित के घर पहुंचे. उन्होंने नौकरी की बात से इनकार करते हुए अलग-अलग शहरों में फ्लैट देने का झूठा आश्वासन दिया. विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी. घटना के कई गवाह भी मौजूद थे. धमकियों और आश्वासनों के चलते पीड़ित काफी समय तक आरोपियों के भरोसे रहा, लेकिन जब उसने जवाब देना बंद किया तो महेशपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. थाना प्रभारी विकर्ण कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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