नगरपालिका चुनाव के दिन 23 फरवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

नगरपालिका चुनाव के दिन 23 फरवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

लोहरदगा़ नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त डॉ ताराचंद द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार, लोहरदगा नगरपालिका क्षेत्र में अध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद पद के लिए होने वाले मतदान को लेकर 23 फरवरी (सोमवार) को अवकाश रहेगा. एनआइ एक्ट के तहत घोषित की गयी छुट्टी : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना के आलोक में यह निर्णय लिया गया है. निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इसके तहत संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में आने वाले सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे. मतदान का समय सुबह सात से शाम पांच बजे तक : निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 23 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया सुबह सात बजे से प्रारंभ होकर शाम पांच बजे तक चलेगी. जिला प्रशासन का उद्देश्य इस अवकाश के माध्यम से शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करना है, ताकि सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत मतदाता बिना किसी बाधा के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें. उपायुक्त ने सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है.

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