लोहरदगा : लोहरदगा थाना कांड संख्या 192/24 के प्राथमिकी अभियुक्त आदित्य बनर्जी के खिलाफ न्यायालय से निर्गत इश्तेहार बुधवार, 2 सितंबर 2026 को लोहरदगा न्यायालय के मुख्य द्वार पर चस्पा किया गया. यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लोहरदगा के न्यायालय से जारी आदेश के तहत की गयी.
इन धाराओं में दर्ज है प्राथमिकी
पुलिस के अनुसार आदित्य बनर्जी, पिता अभिजीत बनर्जी, निवासी बी-6/76, पीतांबरपुरा, सोनारपुरा, थाना भेलूपुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश के खिलाफ लोहरदगा थाना कांड संख्या 192/24 में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 419, 420, 467, 468, 500 एवं 120(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज है.
न्यायालय में उपस्थित होने की प्रक्रिया
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ इश्तेहार चस्पा किया. इसके माध्यम से अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की प्रक्रिया पूरी की गयी. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जायेगी.
