लोहरदगा़ : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्त धरमु उरांव पिता जतरा उरांव बेटहट बड़का टोली थाना बगड़ू गांव निवासी को पांच साल की सजा तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस कांड के वादी एवं पीड़ित तेजी उराईन पति स्व रंथु उरांव बेटहट गांव निवासी को 50 हजार रुपये मुआवजा देने की सजा अभियुक्त को हुई है.
इधर सीजीएम राजकुमार मिश्रा की अदालत ने लोहरदगा थाना कांड संख्या 11-2011 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त शकील अंसारी पिता अमानत अंसारी जुरिया निवासी, फैयाज खलीफा पिता मोबारक खलीफा थाना टोली निवासी एवं इस्तियाक आलम पिता बद्दू खान रहमत नगर निवासी को तीन-तीन साल की सजा तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माना राशि भरने की सजा सुनायी.
