लोहरदगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्मी के आरोपी सेन्हा थाना क्षेत्र के मुरकी निवासी चंद्रशेखर उरांव (पिता शनि उरांव) को 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनायी है.
अभियुक्त पर सेन्हा थाना कांड संख्या 50/17 धारा चिल्ड्रेन 8/18, जीआर 529/17, धारा 376 डी, 345, 34 भादवि एवं 4/8 पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज था. इस कांड के अनुसंधानकर्ता पुअनि अमिन कुमार बेसरा एवं एपीपी मनोज कुमार झा थे.
