बिना वोटर कार्ड के भी डाल सकेंगे वोट, 23 को मतदान

बिना वोटर कार्ड के भी डाल सकेंगे वोट, 23 को मतदान

लातेहार ़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने नगर पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र (इपीक) उपलब्ध नहीं है, वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्रों का उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. इन 12 पहचान पत्रों से मिलेगी वोटिंग की अनुमति : उपायुक्त ने जानकारी दी कि मतदान केंद्रों पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड व पेंशन दस्तावेज से मतदान कर सकते हैं. चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी : नगर पालिका आम चुनाव 2026 के तहत लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में 23 फरवरी को मतदान की तिथि निर्धारित की गयी है. उपायुक्त ने सभी नागरिकों से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में सहयोग मांगा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पारदर्शी चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >