छात्राओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट व बाल विवाह संबंधित जानकारी दी

छात्राओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट व बाल विवाह संबंधित जानकारी दी

लातेहार ़ एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर महिला थाना प्रभारी दीपाली महली ने बालिका उच्च विद्यालय लातेहार में कक्षा आठवीं और नौवीं की छात्राओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट तथा बाल विवाह संबंधित जानकारी दी. उन्होंने कहा कि छात्राओं को कानूनी जानकारी होने से इन अपराधों से बचा जा सकता है. बाल विवाह पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कम उम्र की बच्चियों को उनके माता-पिता विवाह कर देते हैं. जिसके चलते बच्चियों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है. इसके तहत आरोपी को कानून के विभिन्न धाराओं में जेल तक की सजा हो सकती है. घरेलू हिंसा के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकतर बच्चियां घरेलू हिंसा किसी को बताने से संकोच करती हैं. परंतु कानूनी जानकारी होने से वे इसका डट कर मुकाबला कर सकती हैं. पॉक्सो एक्ट के संबंध में उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, याैन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों से बचाना है. यह एक्ट बच्चों के लिए एक मजबूत कानूनी कवच है. इस दौरान जानकारी दी गया कि पुलिस द्वारा विभिन्न स्कूलों में छात्राओं को कानून की जानकारी दिलाने के लिए यह अभियान 30 दिसंबर तक चलाया जायेगा.

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By SHAILESH AMBASHTHA

SHAILESH AMBASHTHA is a contributor at Prabhat Khabar.

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