नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो अदालत ने सुनाया फैसला

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो अदालत ने सुनाया फैसला कोडरमा . नाबालिग को बहला- फुसलाकर व डरा- धमका कर दुष्कर्म किये जाने के एक मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया गया. ्अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने आरोपी 26 वर्षीय करण कुमार उर्फ करण कुमार साव भोंडो चंदवारा निवासी को 4(2) पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने छह पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा 354 आइपीसी के तहत तीन साल सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया. 354(ए) (1) आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए दो साल, 354 (बी) आइपीसी के तहत चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इस प्रकार न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में सजा के साथ -साथ कुल 38 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने दलीलें रखीं.

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Author: DEEPESH KUMAR

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