Jharkhand News, Koderma News कोडरमा : हिट एंड रन के 11 मामलों में मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देने की अनुशंसा जांच अधिकारी सह एसडीओ मनीष कुमार ने की है. डीसी रमेश घोलप ने मृतक के परिजनों को प्रति पीड़ित परिवार 25 हजार की राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी है. यह राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हजारीबाग द्वारा हिट एंड रन के 11 मृतक के परिजनों को दी जायेगी.
डीटीओ भगीरथ प्रसाद ने बताया कि राज्य के परिवहन विभाग ने 22 नवंबर 2017 को अधिसूचना जारी कर हिट एंड रन (अज्ञात वाहन के धक्के से गंभीर रूप से घायल या मौत ) मामले में मुआवजा का प्रावधान किया गया था. इसमें अज्ञात वाहन से धक्का लगने से मृत्यु होने पर 25 हजार, जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 रुपये देने का प्रावधान है. डीसी की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा की मासिक बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुए हिट एंड रन के 11 मामलों की समीक्षा करते हुए जांच अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की स्वीकृति प्रदान की गयी. मृतक के परिजनों की सूची व बैंक खाता डिटेल्स उपलब्ध कराया गया है.
इनके आश्रितों को मिलेगा मुआवजा :
डीटीओ भगीरथ प्रसाद ने बताया कि हिट एंड रन मामले में 11 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें खरखार नवलशाही निवासी सुनील कुमार राम, नगरखारा कोडरमा के ऋषभ कुमार, बेहराडीह के मनोज कुमार पासवान, बहादुरपुर रजौली बिहार के विनोद कुमार, लोचनपुर के उपेंद्र कुमार, राजीव नगर मांडू रामगढ़ के निर्मला देवी, लोकाई के किशोरी साव, मसकेडीह बरकट्ठा के बालेश्वर साव, मीरगंज सतगांवा के मेराज खान, दिबौर मेघातरी के विजय सिंह और महेंद्रपुर मटिहानी बेगूसराय बिहार के रुद्रांश भारद्वाज के नाम शामिल हैं. उपरोक्त मृतक के परिजनों को मुआवजा की राशि जल्द ही प्रदान की जायेगी.
Posted By : Sameer Oraon
