कोडरमा. कोडरमा में बुधवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में सदर बाज़ार, दूधीमाटी, लक्खीबागी और जेजे कॉलेज के आसपास होटल, ढाबा, किराना दुकानों और ठेला खोमचा की व्यापक जांच की गयी. इस दौरान कोटपा 2003 के तहत खुले तंबाकू और सिगरेट बेचने पर दस दुकानों से लगभग चार हजार रुपये जुर्माना वसूला गया. दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के सौ मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद न बेचें और न ही सेवन करने दें. होटल और ढाबों में धूम्रपान व शराब सेवन पर भी चेतावनी दी गयी. फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करें
जांच में जेजे कॉलेज और सदर बाज़ार के गोलगप्पा व चाट विक्रेताओं द्वारा छोले में कैंसर कारक कपड़ा रंग (चंपईया रंग) का उपयोग पाया गया. ऐसे छोले को तुरंत नष्ट कर विक्रेताओं को चेतावनी दी गयी. वहीं एमके ढाबा, प्रकाश होटल, सम्राट होटल, छोटू होटल और कई ठेला खोमचा के पास फूड लाइसेंस नहीं पाया गया. एमके ढाबा और प्रकाश होटल में गंदगी मिलने पर नोटिस जारी किया गया. सभी संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे जल्द से जल्द नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या सदर अस्पताल स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करें.
इस जांच दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार, मुन्ना महतो, चंचूल कुमार, लखपत यादव तथा एनसीडी के सोशल वर्कर हिमांशु कुमार और धर्म प्रसाद शामिल थे. यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के साथ-साथ तंबाकू नियंत्रण कानूनों के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई.
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