खूंटी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूंटी के तत्वावधान में जेल अदालत का आयोजन किया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूंटी रसिकेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित जेल अदालत में तीन मामलों में तीन बंदियों को कारा मुक्त करने का आदेश दिया गया.
बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता
कार्यक्रम का उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना तथा पात्र बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना था. जेल अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव, डीएलएसए सचिव कमलेश बेहरा, प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड सह मुंसिफ सह रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट विद्यावती कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित आकाश सिन्हा, एलएडीसी के मुख्य अधिवक्ता राजीव कमल एवं उप मुख्य अधिवक्ता नम्रता कुमारी मौजूद थीं.
न्याय व्यवस्था का उद्देश्य निष्पक्ष एवं सुलभ न्याय
मौके पर न्यायिक पदाधिकारियों ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा न्याय प्राप्त करने के उपलब्ध साधनों की जानकारी दी. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव ने कहा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है. आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को न्याय से वंचित नहीं होने दिया जाएगा.
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बंदियों को बचाव के अधिकार
डीएलएसए सचिव कमलेश बेहरा ने बंदियों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी कानूनी परेशानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करने की अपील की. वहीं विद्यावती कुमारी और अमित आकाश सिन्हा ने भी बंदियों को न्यायिक प्रक्रिया एवं विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी. एलएडीसी के अधिवक्ताओं ने बंदियों को बचाव के अधिकार और उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में बताया.
कानून पर विश्वास रखे
इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने बंदियों की समस्याएं भी सुनीं. स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें कानून पर विश्वास रखने और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की.
