ओके ::: रामगढ़ थाना में दर्ज मामले में बाबूलाल को राहत

हाइकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगायी रोक, शिकायतकर्ता को नोटिस जारी

हाइकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगायी रोक, शिकायतकर्ता को नोटिस जारी

-मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह के बाद होगी.

मामला तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन व उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामगढ़ थाना में दर्ज प्राथमिकी को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी बाबूलाल मरांडी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया. साथ ही मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा गया. इससे पहले सिमडेगा थाना में दर्ज मामले में भी बाबूलाल मरांडी को हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है.

—————-उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने याचिका दायर कर रामगढ़ थाना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. बाबूलाल मरांडी की तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके परिवार के खिलाफ की गयी बयानबाजी से नाराज झामुमो के कार्यकर्ता ने सिमडेगा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, मधुपुर व साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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By Prabhat Khabar News Desk

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