एसडीओ ने चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को लेकर लागू की निषेधाज्ञा

जामताड़ा. एसडीओ अनंत कुमार ने 27 अप्रैल को चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में बीएनएसएस-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है.

जामताड़ा. एसडीओ अनंत कुमार ने 27 अप्रैल को चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में बीएनएसएस-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. अनुमंडल कार्यालय की ओर कहा गया है कि जामताड़ा जिलांतर्गत चौकीदारों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा 27 अप्रैल (रविवार) को 15 केंद्रों में संचालित होगी. परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त केन्द्राधीक्षक, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व कर्मी इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. परीक्षा की संवेदनशीलता एवं परीक्षा के दौरान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया गया है. उक्त परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाये जाने वाले व्यक्ति पर झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उपरोक्त परीक्षा के दौरान The Jharkhad competitive examination (measures for control and prevention of unfair means in recruitment) Act, 2023 लागू रहेगा. इस आदेश का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा. जारी निषेधाज्ञा के अनुसार. 1.परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और ना ही नाजायज मजमा लगायेंगे. 2. परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाटी, भाला-गडा, तीर-कमान, आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे. 3. परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार का जेरॉक्स दुकान, खाने-पीने की दुकान, ठेला आदि लगाने पर प्रतिबंध रहेगा. 4. परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगा. 5. परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार की रैली, समारोह, प्रदर्शन आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा.

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Published by: Umesh kumar

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