हत्यारोपी आफताब व नजरे आलम को मिला आजीवन कारावास

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने दो हत्यारोपी कोलकाता निवासी आफताब आलम और मोहम्मद नजरे आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20000 रुपये का अर्थदंड लगाया है.

जामताड़ा कोर्ट. हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर शनिवार को अंतिम सुनवाई हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने दो हत्यारोपी कोलकाता निवासी आफताब आलम और मोहम्मद नजरे आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. जानकारी के अनुसार 18 अगस्त 2021 को मिहिजाम पुलिस को सूचना मिली थी कि मिहिजाम मुख्य सड़क पर सखीपाथर पोखरा के पास झाड़ी में एक व्यक्ति का शव पड़ा है. पुलिस ने पहुंचने पर पाया कि अज्ञात व्यक्ति को तेज धारदार हथियार से गला काटकर शव को झाड़ी में फेंक दिया है. पुलिस की ओर से मृतक की तलाशी लेने पर उसके पॉकेट से ऑटो कंपनी का एक चाबी प्राप्त हुआ, जिस पर कंपनी का फोन नंबर लिखा हुआ था. उक्त फोन नंबर पर पुलिस ने संपर्क किया और मृतक के घर वाले को सूचना दी. मृतक के छोटे भाई मोहम्मद इमरान खान ने शव की शिनाख्त की. पुलिस को बताया कि मेरा बड़ा भाई मोहम्मद सैफ खान उर्फ गुड्डू है, जो बिल्डिंग बनाने का काम और फाइनेंस का काम करता था. पुलिस की ओर से अनुसंधान करने और सीसी फुटेज पर खंगालने पर कोलकाता निवासी आफताब आलम और मोहम्मद नजरे आलम को आरोपी बनाया गया. उक्त मामले में अदालत ने सभी गवाहों के बयान सुनने के बाद मामले को सही पाया था. दोनों हत्यारोपियों को भादवि की धारा 302 और 201 में चार जनवरी को पीडीजे की अदालत ने दोषी करार दिया था. 10 जनवरी शुक्रवार को दोनों हत्यारोपियों को सजा सुनाई गयी.

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