नारायणपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बुधवार को नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में जागरुकता शिविर लगाया गया. पीएलवी प्रदीप कुमार रजक व विजय कुमार मंडल ने ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा से संरक्षण तथा नालसा की “आशा” योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी. पीएलवी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं जरूरतमंद डालसा के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं. शिविर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में जागरूक किया गया. बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है. लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गयी है. लोगों से अपील की कि वे बाल विवाह रोकने में प्रशासन का सहयोग करें. ऐसी किसी भी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा हेल्पलाइन 15100 पर दें.
डालसा ने मुफ्त कानूनी सहायता के लिए किया जागरूक
नारायणपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बुधवार को नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में जागरुकता शिविर लगाया गया.
