ओआरएस नाम से गलत ब्रांडिंग व भ्रामक विज्ञापन वाले पेयों पर होगी कार्रवाई : सीएस
जामताड़ा. एफएसएसएआइ की ओर से जिले में उन रेडी-टू-सर्व पेयों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है, जो “ओआरएस” या “इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक” के नाम पर बाजार में बेचे जा रहे हैं.
एफएसएसएआइ के निर्देश पर चैंबर ऑफ कॉमर्स व दवा विक्रेताओं की हुई बैठक संवाददाता, जामताड़ा. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) की ओर से जिले में उन रेडी-टू-सर्व पेयों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है, जो “ओआरएस” या “इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक” के नाम पर बाजार में बेचे जा रहे हैं. इन उत्पादों को पुनर्जलीकरण पेय के रूप में प्रचारित कर उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा था. इसे लेकर मंगलवार को सीएस डॉ आनंद मोहन सोरेन की अध्यक्षता में चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों व दवा विक्रेताओं की बैठक हुई. बैठक में मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ अपूर्वा मिंज मौजूद रहीं. उन्होंने एफएसएसएआइ से प्राप्त दिशा-निर्देशों की जानकारी दी. कहा कि कई कंपनियां भ्रामक रूप से अपने पेयों को “ओआरएस” के नाम से बेच रही हैं, जो नियमों के खिलाफ है. जिन उत्पादों का किया गया है उल्लेख उनमें ये हैं शामिल ओआरएस ब्रांड के ओआरएसएल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक, सेब स्वाद 200 मिलीलीटर, ओआरएसएल नींबू इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक-200 मिलीलीटर, ओआरएसएल प्लस ऑरेंज ड्रिंक-200 मिलीलीटर, ओआरएसएल एडवांज केयर प्लस एक्टिव ऑरेंज फ्लेवर-200 मिलीलीटर पैक, ओआरएसएल एडवांज केयर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक-रीहाइड्रेट ओआरएसएल रीहाइड्रेट इलेक्ट्रोलाइट ऑरेंज ड्रिंक, ओआरएसफिट ऑरेंज-त्वरित ऊर्जा के लिए, न्यूट्रिओर्स सेब स्वाद-इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर, बॉडीआर्मर टीएमलाइट- ओआरएस सुपरब्लेंड, फ्रूटोर्स, डॉ रेड्डीज रीबैलैंज वीटोरस- इलेक्ट्रोलाइट और खनिजों से भरपूर ओआरएस ड्रिंक, पेपर बोट स्विंग जूसीओआरएस- सेब जूस, इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन सी से समृद्ध, डॉ रुचि ओआरएसप्लस- सेब फ्रूट ड्रिंक, डॉ रुचि ओआरएसप्लस ऑरेंज फ्रूट ड्रिंक, ओआरएसऑक्सी सेब जूस-200 मिलीलीटर, ग्लूकोन-डी एक्टिवओआरएस-इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी ड्रिंक (जाइडस वेलनेस), इंडोर्स इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक- ऑरेंज फ्लेवर, अमृतांजन इलेक्ट्रो रीहाइड्रेट-सेब ड्रिंक (200 मिलीलीटर), अमृतांजन इलेक्ट्रो-ऑरेंज ड्रिंक, फास्ट एंड अप रीलोड, लो शुगर एनर्जी ड्रिंक (5 लीटर) तुरंत हाइड्रेशन के लिए, लाइम और लेमन फ्लेवर में-पांच आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन्स से भरपूर एफर्वेसेंट टैबलेट्स आदि जो फल आधारित गैर-कार्बोनेटेड या पीने योग्य पेय हो, के ब्रांड या ट्रेडमार्क नाम में ओआरएस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई नये निर्देशों के अनुसार किसी भी उत्पाद के नाम या लेबल पर ओआरएस शब्द का उपयोग करने पर भ्रामक विज्ञापन और गलत ब्रांडिंग के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 और 53 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. एफएसएसएआइ ने स्पष्ट किया है कि ये सभी फल आधारित गैर-कार्बोनेटेड या सामान्य पेय हैं और इनके ब्रांड या ट्रेडमार्क में “ओआरएस” शब्द का प्रयोग भ्रामक विज्ञापन और गलत ब्रांडिंग की श्रेणी में आता है. मौके पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, सदस्य सहित सभी दवा विक्रेता मौजूद थे.
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